PM Kisan Yojana: क्या किसान पति-पत्नी दोनों एक साथ ले सकते हैं पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त का लाभ?
PM Kisan Yojana: भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग कृषि क्षेत्र पर आधारित है। देश में करोड़ों लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं। इस कारण उनकी आय का मुख्य स्त्रोत कृषि से जुड़ा है। हालांकि, आज भी देश में करोड़ों किसान आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं। इन किसानों को खेती किसानी से लेकर जीवन में गुजर बसर करने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
किसानों की इसी समस्या को देखते हुए भारत सरकार एक बेहद ही शानदार योजना का संचालन कर रही है। इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। केंद्र सरकार इस योजना के तहत देश के गरीब किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। 6 हजार रुपये की इस वित्तीय मदद को सालाना तीन किस्तों के रूप में किसानों के खाते में भेजा जाता है। वर्तमान में देश के करोड़ों किसान भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी स्कीम का लाभ ले रहे हैं।
अगर आप भी इस विषय में जानना चाहते हैं तो आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं। नियमों के मुताबिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ एक परिवार में केवल एक सदस्य ही ले सकता है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ परिवार के उसी सदस्य को मिलता है, जिसके नाम पर कृषि भूमि रजिस्टर्ड है। इस कारण एक परिवार में किसान पति और पत्नी दोनों लोग एक साथ इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत भारत सरकार ने साल 2019 में की थी। इस योजना का उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।