जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु सहायता योजना के लिए करें आवेदन
By Satish Kumar
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रायबरेली ! उपायुक्त उद्योग ने पात्रता की शर्तो के बारे में बताया है कि अभ्यर्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है। योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण में सहायता की सुविधा सम्बन्धित जनपद हेतु चिन्हित ओ०डी०ओ०पी० उत्पाद की इकाइयों को ही प्राप्त होगी। आवेदक किसी वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था/बैंक इत्यादि का चूककर्ता (डिफाल्टर) नहीं होना चाहिए।
आवेदक द्वारा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त न किया गया हो। आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा। आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
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