Raebareli News Live : धार्मिक उन्मान एवं शान्ति व्यवस्था विगाड़ने की सम्भावना पर गिरफ्तारी गलत
रायबरेली । इंचार्ज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमोदकंठ ने बछरावां थाना क्षेत्र के टेला बरौला गांव में धार्मिक चबूतरे को तोड़ने व धार्मिक उन्मान फैलाने के आरोपियों की पुलिस रिमाण्ड की याचना को न केवल खारिज कर दिया, बल्कि अभिरक्षा में मौजूद तीनों आरोपियों को रिहा भी कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मात्र धार्मिक उन्मान एवं शान्ति व्यवस्था बिगाड़ने की सम्भावना के आधार पर पुलिस लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर देगी तो वह किसी भी व्यक्ति को बिना किसी पर्याप्त आधार तथा बिना उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का पालनें किये दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियमों की अवहेलना करते हुए!
इसके अलावां अभियुक्तों को जिन धाराओं में हिरासत में लिया गया है वे अपराध जमानतीय प्रकृति के हैं। न्यायाधीश ने मामले की विवेचना कर रहे विवेचक सुमन कुमार कुशवाहा से एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने के कारण प्रक्रीर्ण वाद दर्ज कर कार्यवाही की जाय। बहरहाल जिस तरह से इस मामले को लोगों ने तूल पकड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी चाही उसकी अदालत में पोल खुल गई।