edistrict up : उत्तर प्रदेश में जाति निवास आय राशन कार्ड बनाना हुआ बिल्कुल आसान जाने क्या प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश सरकार ने ई डिस्टिक यूपी (edistrict up) अप को शुरू किया है जो राज्य के नागरिकों को विभिन्न सेवाएं एवं डिजिटल और सुविधाजनक ढंग से प्रदान किया जाता है इस पोर्टल का लक्ष्य विभिन्न प्रकार की सभी सेवाओं को ऑनलाइन प्रदान करना।
ई डिस्टिक यूपी (edistrict up) विभिन्न सरकारी विभागों से संबंधित विभिन्न सेवाओं एवं प्रदान करती है जिनके प्रमाण पत्र के जारी करना लाइसेंस और अनुमतियों के लिए आवेदक करना शुल्क और करो भुगतान करना और अन्य सेवाएं इसमें शामिल है इन सेवाओं को आप आधिकारिक ई डिस्टिक यूपी (edistrict.up.gov.in) वेबसाइट या फिर राजभर में स्थापित कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी CSC के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं !
E-district up Portal per Available Services
Table of Contents
- NFSA Ration card Holder
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- दिव्यांग प्रमाण पत्र
- हैसियत प्रमाण पत्र
- प्रमाण पत्र की आवेदक स्थिति
- प्रमाण पत्र का सत्यापन
यूपी का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन प्रदान करना और नागरिकों को सरकारी कार्यालय में व्यक्तिगत भेंट करने की आवश्यकता को हटाकर समय बचाना
सबसे पहले आपको www.edistrict.up.gov.in की सरकारी वेबसाइट पर जाएं। जहां से आप राशन कार्ड जात प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र हैसियत प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र खतौनी की नकल कुटुंब परिवार रजिस्टर की नकल विकलांग प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना लोडिंग स्पीकर आतिशबाजी लाइसेंस विस्फोटकजैसी अन्य सर्विसेज के लिए ऑनलाइन आवेदक कर पाएंगे
ई डिस्टिक पोर्टल पर प्रमाण पत्र या फिर अनसर्विसों के लिए आवेदक करने के लिए आपको इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है उसके बाद आपको ई डिस्टिक का यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है जिसे आप लोगों करके उसे पर आप सभी प्रकार के सर्विसों का ऑनलाइन आवेदक कर सकते है!
ऑनलाइन आवेदक करने के लिए सबसे पहले आप अपने ई डिस्टिक के – बोर्ड में जाएं और वहां पर जो भी प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं उस उसे आवेदक पर जैन जहां से आपको उसका पूरा फॉर्म खुल जाएगा जिसमें दिए गए पूरे विवरण को सही-सही भरे
फिर उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करें तब उसके बाद पेमेंट करें पेमेंट होने के बाद उसका आवेदक संख्या मिल जाएगा। और वह आवेदक जांच करता अधिकारी के पास पहुंच जाता है जांच करने की प्रक्रिया एक सप्ताह से 15 दिन के लिए होती है। अधिकारी जांच करके उसे सत्यापित कर देता है तब उसका प्रिंट आउट निकाल कर आप अपने डॉक्यूमेंट को सरकारी योजनाओं में लगा सकते हैं
कुछ FAQ-